अग्रिम जमानत की अर्जी एफआइआर दर्ज होने के बाद ही नहीं पहले भी दाखिल की जा सकती है

कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि है कि यह जरूरी नहीं है अग्रिम जमानत की अर्जी सिर्फ एफआइआर दर्ज होने के बाद ही दाखिल की जाएगी, अग्रिम जमानत की अर्जी पहले भी दाखिल की जा सकती है। जब भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका हो उसके आधार पर दाखिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को सलाह देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में अदालत गिरफ्तारी की आशंका और गंभीरता का आंकलन करते हुए सरकारी वकील (लोक अभियोजक) को नोटिस जारी कर मामले के तथ्य मंगा कर देख सकती हैं, यहां तक की सीमित अग्रिम जमानत देते वक्त भी।