अग्रिम जमानत की अर्जी ठोस तथ्यों पर आधारित हो

कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए संरक्षण के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करे तो कोर्ट को ध्यान देना चाहिए की अर्जी ठोस तथ्यों पर आधारित हो अर्जी में सामान्य या सतही बातें न की गई हों। अर्जी में अपराध से जुडे़ जरूरी तथ्यों को देते हुए यह भी बताया गया हो कि अभियुक्त को गिरफ्तारी की आशंका क्यों है और उसका इस बारे में क्या कहना है या उसकी क्या सफाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली अदालत के लिए जरूरी है कि वह अर्जी में जताई गई आशंका का आंकलन करे उसकी गंभीरता, और अन्य पहलुओं को जांचते परखते हुए यह देखे कि क्या उचित शर्ते लगाई जानी चाहिए।