सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अहम फैसला, अग्रिम जमानत में तय समयसीमा जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अग्रिम जमानत में हमेशा समयसीमा तय होना जरूरी नहीं है, अग्रिम जमानत ट्रायल पूरा होने तक जारी रह सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को केस की परिस्थितियां देखते हुए जरूरी लगे तो वह समयसीमा तय कर सकती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अग्रिम जमानत से जुड़े कानूनी सवालों का जवाब देते हुए यह व्यवस्था दी।